Dowry System : शादी में दूल्हा-दुल्हन को मिलने वाले उपहारों की बनेगी सूची, एक महीने के भीतर डीपीओ को सौंपनी होगी

UPT | सांकेतिक तस्वीर

Aug 02, 2024 01:41

कानपुर में दूल्हा-दुल्हन को मिलने वाले उपहारों की सूची जिला प्रतिषेध अधिकारी को सौंपनी होगी। डीएम राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए थे। जिला प्रतिषेध अधिकारी के नाम और मोबाइल नंबर के बोर्ड कानपुर के सभी गेस्ट हाउस में लगाए जाएंगे।

Kanpur News : यूपी के कानपुर में दहेज प्रथा के फर्जी मुकदमों में लगाम लगाने के लिए नया नियम लागू किया गया है। शादी समारोह में दूल्हा—दुल्हन को मिलने वाले उपहारों की सूची दोनों पक्षों को जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला प्रोबेशन अधिकारी) अधिकारी को देनी होगी। शादी के एक महीने के भीतर यह सूची डीपीओ को उपलब्ध करानी होगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत डीएम राकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं।

कानपुर के सभी गेस्ट हाउस संचालकों को जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 10 के तहत दूल्हा—दुल्हन को शादी में मिले उपहारों की पूरी सूची निमंत्रण पत्र के साथ सौंपनी होगी। यह व्यवस्था पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों तरह के विवाह में लागू होगी।

अपराध की श्रेणी में आता है
इसके साथ ही गेस्टहाउस में लगे अधिकारी के नंबर पर कोई भी समाजिक संस्था शिकायत कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि समाजिक संगठनों और अन्य लोगों की मदद से दहेज के खिलाफ प्रचार और प्रसार कराया जाएगा। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं।

गेस्ट हाउस में बोर्ड लगवाने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी
डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र स्थित बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के नाम का बोर्ड लगवाएं। इसमें उनका नाम और मोबाइल नंबर 7518024059 भी लिखा जाएगा। 

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