Kanpur News : लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी कल से कर सकेंगे नामांकन, जानें क्या प्रमाणपत्र लगाने होंगे 

UPT | जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह

Apr 18, 2024 01:32

जिलानिर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 18.04.2024 से 25.04.2024 तक 11.00 बजे से 3.00 बजे तक की अवधि में निर्धारित स्थल पर निर्धारित अधिकारी द्वारा ही नामांकन पत्र...

Kanpur News : जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में  संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन के समय ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। जानकारी के मुताबिक कल गुरुवार से कानपुर नगर और देहात में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।

11 से 3 बजे तक की अवधि निर्धारित
जिलानिर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 18.04.2024 से 25.04.2024 तक 11.00 बजे से 3.00 बजे तक की अवधि में निर्धारित स्थल पर निर्धारित अधिकारी द्वारा ही नामांकन पत्र लिये जाएंगे।अवकाश दिवस पर नामांकन पत्र नही लिए जाएंगे। 43-कानपुर का नामांकन न्यायालय जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट कानपुर तथा 44-अकबरपुर का नामांकन न्यायालय अपर जिला अधिकारी (नगर), कानपुर नगर में लिया जाएगा। नामांकन का प्रारूप 2 (क) है तथा नामांकन के साथ संलग्नक किये जाने वाला शपथपत्र प्रारूप-26 है। जिसकी प्रति निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है। नामांकन के पूर्व सेपरेट बैंक एकाउंट खोला जाना है, जो कम से कम नामांकन के एक दिन पूर्व खुला होना चाहिए। यह अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन एजेंट के ज्वाइंट नाम पर भी हो सकता है।

 जमानत की धनराशि 25 हजार रुपये
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावक उसी लोकसभा का अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मान्यता प्राप्त दलों के लिए 1 प्रस्तावक तथा निर्दलिय और अन्य गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए। एक व्यक्ति अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। नामांकन प्रपत्र स्वयं अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्तावक द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है। और किसी के द्वारा नहीं। जमानत की धनराशि 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जमानत धनराशि आधी हो जाएगी। जमानत धनराशि नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के पूर्व अथवा नामांकन दाखिल करते समय जमा किया जाना अनिवार्य है। उक्त धनराशि चेक से नहीं ली जाएगी। नामांकन प्रपत्र में मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना है। यदि प्रत्याशी अन्य लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उक्त को संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

चश्मा लगाकर फोटो नहीं होनी चाहिए
अभ्यर्थी का फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उसका साइज 2/2.5 सेमी होना चाहिए। 2 सेमी चौड़ाई, 2.5 सेमी लम्बाई। फोटो का वैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। किसी वर्दी में अथवा चश्मा लगाकर फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो 3 माह से पुरानी न होने की घोषणा भी संलग्न करनी होगी। नामांकन प्रपत्र तथा प्रारूप 26 पर प्रत्येक कॉलम भरा होना चाहिए अथवा उसमें लागू नहीं लिखा होना चाहिए। शपथ नामांकन दाखिल करने के बाद तथा स्कूटनी के एक दिन पहले तक लिया जाना अनिवार्य है। नामांकन प्रपत्र ऑनलाइन भी दाखिल किया जा सकता है, जिसका पोर्टल suvidha.eci.gov.in है। नामांकन दाखिल करते समय फार्म ए तथा फार्म बी मूल रूप से हस्ताक्षर में दाखिल किये जाने होते हैं।

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