UP News : यूपी में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी

UPT | agricultural equipment

Jul 02, 2024 00:26

फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी व कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त होगा।

Short Highlights
  • 2 जुलाई से 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन 
  • आवेदन https://www.agriculture.up.gov.in वेबसाइट से होगा 
  • ई-लॉटरी से लाभार्थियों का चयन होगा 
  • लॉटरी में चयन न होने पर जमानत राशि वापस की जाएगी 
Lucknow News :  किसान के लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (सी.आर.एम.) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत दो जुलाई से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 16 जुलाई तक चलेगी। 

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा सब्सिडी
योजना के तहत कृषि यंत्रों-सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन के लिए दो जुलाई को दोपहर 12 बजे से 16 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक बुकिंग कर सकते हैं। 

अनुदान के लिए लेना होगा टोकन 
विभाग की साइट पर "यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए https://www.agriculture.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। आवेदन केवल एक मोबाइल नंबर से ही किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में आवेदक या उनके ब्लड रिलेशन सदस्यों का मोबाइल नंबर ही मान्य होगा, जिसकी पुष्टि सत्यापन के समय की जाएगी।

कृषि यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान
कृषक परिवार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में सी.आर.एम. योजना के तहत निर्धारित यंत्रों में से एक या एक से अधिक प्रकार के यंत्र लिए जा सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी व कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त होगा। योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों तथा कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफ.पी.ओ. लाभार्थी होंगे।

ई-लॉटरी की मिलेगी सूचना
ई-लॉटरी के लिए स्थान, तारीख और समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा दी जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के अनुरूप लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। ई-लॉटरी प्रणाली में लक्ष्य के अनुसार चयनित लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त, लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। यदि लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है, तो प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

ऑनलाइन जमा होगी जमानत राशि
आवेदन के दौरान, किसानों को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। अगर लक्ष्यों में यंत्र उपलब्ध न हों या ई-लॉटरी में चयन न हो, तो किसानों को उनकी जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी।
जमानत धनराशि की दरें निम्नलिखित हैं-
  • दस हजार एक रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपये
  • एक लाख से अधिक मूल्य के कृषि यंत्रों के लिए 5000 रुपये
लाभार्थियों का चयन या बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से 30 दिन के भीतर कृषि यंत्र की खरीद और संबंधित दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए यह अवधि 45 दिन है। किसानों को किसी भी सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माता से खरीदने की स्वतंत्रता होगी। निर्धारित समय में यंत्र न खरीदने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। कृषि यंत्रों की खरीद के लिए फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से करना होगा, तभी अनुदान का भुगतान संभव होगा। 

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