प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : प्राकृतिक आपदा से खेती बचाने का महत्वपूर्ण उपाय, अंतिम तिथि 31 दिसंबर

UPT | प्रतीकात्मक तस्वीर।

Dec 04, 2024 18:25

जिले के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक मजबूत सुरक्षा कवच है। डीएम ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के दौरान योजना की प्रगति पर जोर देते हुए किसानों को 31 दिसंबर तक बीमा कराने की सलाह दी।

lakhimpur kheri News : जिले के किसानों के लिए "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (PMFBY) रबी फसलों की सुरक्षा का एक मजबूत कवच है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान इस योजना की प्रगति और किसानों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक का संचालन डीडी कृषि अरविंद मोहन मिश्र और जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने किया। 



डीएम ने किसानों को दी सलाह : 31 दिसंबर तक कराएं फसल बीमा
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए किसानों को सलाह दी कि वे अपनी मसूर, रेपसीड, सरसों और गेहूं जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक जरूर करा लें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना किसानों के लिए संजीवनी है। बीमा न कराने से नुकसान की स्थिति में किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

योजना के लाभ और उद्देश्य
सीडीओ अभिषेक कुमार ने योजना का उद्देश्य समझाते हुए कहा कि यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है।
  • कवरेज : यह योजना फसल की बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक के सभी चरणों में सुरक्षा प्रदान करती है।
  • आय स्थिरता : आपदा के समय किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है।
  • तकनीकी उन्नति : आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
रबी 2024-25 में योजना का अब तक का आच्छादन
डीएम ने समीक्षा के दौरान बताया कि रबी 2024-25 के तहत 468 हेक्टेयर भूमि पर अब तक 2077 किसानों ने फसल बीमा कराया है। उन्होंने डीडी कृषि और जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि वे माइक्रो प्लानिंग के तहत गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाएं और अधिक से अधिक किसानों को बीमा योजना से जोड़ें।

डीडी कृषि को दिए यह निर्देश
  • सीएससी केंद्रों के माध्यम से किसानों का पंजीकरण करवाएं।
  • पैक्स सोसाइटी से जुड़े किसानों को योजना में शामिल करें।
  • गठित टीमों के कार्यों की साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट तैयार करें।

अधिसूचित फसलें और बीमा की प्रक्रिया
जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि रबी फसल सीजन के लिए मसूर, रेपसीड, सरसों और गेहूं को अधिसूचित फसलें घोषित किया गया है। किसान इन फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं।

बीमा आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज 
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता संबंधी प्रमाण
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण
  • बटाई प्रमाण-पत्र
  • स्व-सत्यापित फसल बुआई प्रमाण
  • मोबाइल नंबर
बीमा प्रीमियम
किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5% प्रीमियम जमा करना होगा। इसके अलावा कोई अन्य शुल्क देय नहीं है।

बीमा कहां कराएं 
  • नजदीकी बैंक शाखा 
  • जन सेवा केंद्र (CSC)
  • भारत सरकार का पोर्टल (www.pmfby.gov.in) 
  • अधिकृत बीमा कार्यालय या डाकघर

योजना से जुड़े फायदे
  • छोटा प्रीमियम, बड़ी सुरक्षा : यह योजना किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर उनकी फसल का व्यापक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। 
  • प्राकृतिक आपदाओं में मदद : सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसे संकटों के दौरान फसल के नुकसान की भरपाई होती है
  • आर्थिक स्थिरता : योजना से जुड़े किसान आर्थिक संकट से बच सकते हैं। 

किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं
"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और सीडीओ अभिषेक कुमार की पहल से जिले के किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। किसान भाई समय रहते 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षित रहें। 

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