Noida News : गैंगरेप मामले में रवि काना की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

UPT | इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Jun 24, 2024 21:38

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगरेप मामले में स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 13 अगस्त को कोर्ट नंबर 33 में मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने....

Greater Noida News : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगरेप मामले में स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 13 अगस्त को कोर्ट नंबर 33 में मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने नोएडा के थाना सेक्टर 39 में दर्ज गैंगरेप मामले में पीड़िता को कोर्ट में पेश होने को कहा है।

स्थानीय कोर्ट से सभी मामलों में जमानत खारिज
गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ 30 दिसंबर 2023 को सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। इसके एक दिन बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस का शिकंजा कसता देख रवि अपनी पत्नी और महिला सहयोगी काजल के साथ थाईलैंड भाग गया था। थाई पुलिस ने उसे बैंकॉक में गिरफ्तार कर इंडिया भेज दिया था। स्थानीय कोर्ट से सभी मामलों में रवि की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

नोएडा पुलिस दोबारा रिमांड पर लेगी
गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद स्क्रैप और लोहे की रॉड माफिया रवि काना फिलहाल लुक्सर जेल में बंद है। अब गौतमबुद्ध नगर पुलिस 26 जून को रवि को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दाखिल करेगी। इस दौरान पुलिस वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रवि से पूछताछ करेगी। रवि समेत 16 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अब तक रवि काना की 250 करोड़ रुपये से अधिक की चल- अचल संपत्ति जब्त की है।

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