Rampur News : सांसद मोहिबुल्लाह की संपत्ति कुर्क करने का कोर्ट का आदेश, एक लाख रुपए मासिक की राशि देने में विफल रहे

UPT | सांसद मोहिबुल्लाह

Oct 21, 2024 19:44

आदेश में कहा गया है कि यदि 20 दिनों के भीतर यह राशि नहीं चुकाई जाती है, तो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जाएगा। यह मामला...

Rampur News : परिवार न्यायालय, आगरा ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए 10,000 रुपये मासिक की राशि देने में विफल रहने के कारण जारी किया गया है। 



जंगम संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश
नोटिस के अनुसार, मोहिबुल्लाह, जो ग्राम राजनगर के निवासी हैं, ने कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की और 5,30,000 रुपये की राशि नहीं दी। इसलिए, पुलिस को निर्देशित किया गया है कि नई दिल्ली में उनकी जंगम संपत्ति को कुर्क किया जाए। 

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कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जाएगा
आदेश में कहा गया है कि यदि 20 दिनों के भीतर यह राशि नहीं चुकाई जाती है, तो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जाएगा। यह मामला रामपुर के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला है, जिसमें सांसद की जिम्मेदारी और उनके परिवार की भलाई का प्रश्न है। इस घटनाक्रम ने समाज में कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। रामपुर में नागरिकों ने इस आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे समाज में पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। 

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