सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह रोकथाम कानून को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बाल विवाह गलत है और इसे रोकने वाले कानून के आड़े किसी भी मजहब का पर्सनल लॉ नहीं आ सकता।
Oct 18, 2024 15:25
सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह रोकथाम कानून को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बाल विवाह गलत है और इसे रोकने वाले कानून के आड़े किसी भी मजहब का पर्सनल लॉ नहीं आ सकता।