HC ने की खास टिप्पणी : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- मनचाहे तबादला लेने वाले शिक्षक समान वेतन और प्रोन्नति के हकदार नहीं

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Jun 16, 2024 06:57

कोर्ट ने कहा कि मनचाहा तबादला पाने के बाद समकक्ष अध्यापकों के समान प्रोन्नति और वेतन मांगना अपने ही वादों से मुकरने के समान है। ऐसे शिक्षक दोहरा लाभ नहीं ले सकते।

Prayagraj News : मनचाहे तबादला पाने वाले प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ झटका दे दिया है। कोर्ट ने सशर्त तबादला पाने वाले प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को समान प्रोन्नति और वेतनमान देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मनचाहा तबादला पाने के बाद समकक्ष अध्यापकों के समान प्रोन्नति और वेतन मांगना अपने ही वादों से मुकरने के समान है। ऐसे शिक्षक दोहरा लाभ नहीं ले सकते।

यह है पूरा मामला
दरअसल, यह टिप्पणी न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दी है। खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज और अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील को स्वीकार करते हुए की। बता दें कि बीएसए ने मनमर्जी तबादला पाने वाले अध्यापकों के पक्ष में पारित एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। साथ ही, कोर्ट ने बीएसए को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का मौका भी दिया है।

शिक्षक अपनी ही बात से मुकरे
ध्यान देने योग्य है कि अंतरजनपदीय तबादला नीति के अंतर्गत याची शिक्षकों ने मनचाहे जिलों में इस शर्त पर तबादला लिया था कि वे प्रोन्नति नहीं लेंगे और सहायक अध्यापकों के वरीयता क्रम में निचले पायदान पर ही कार्य करेंगे। बाद में, यह शिक्षक अपनी ही बात से मुकर गए और समकक्ष अध्यापकों के समान वेतनमान की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 

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