Prayagraj News : पुलिस कमिश्नर ने बताई नए कानून की बारीकियां, पुलिस कर्मियों को दी गई जानकारी

UPT | बैठक में जानकारी देते अधिकारी

Jul 01, 2024 20:21

अग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही कानून की धराओ में अब कुछ बदलाव किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से...

Prayagraj News : अग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही कानून की धराओ में अब कुछ बदलाव किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से प्रभावी रूप से लागू हो गए है। नए कानून और उसकी धराओ में हुए बदलवाव को लेकर प्रयागराज के हर थाने में पुलिस कर्मियों को समझाया गया। जिसके लिए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, डीसीपी सिटी दीपक भूकर, डीसीपी अभिषेक भारती, डीसीपी श्रद्धा पांडेय ने पुलिस कर्मियों को नए कानून और इसकी बारीकियां को समझाया।

नए कानून के तहत दो एफआईआर की गई दर्ज
इस मौके पर सिविल लाइन्स थाने में डीसीपी दीपक भूकर ने लोगो को पहले की 307 और 323 जैसी धराओ के बदले स्वारूप पर जानकारी दी और समझाया कि पुलिस का सहयोग जनता को हमेशा मिलता रहेगा जनता के लिए न्याय सुलभ हो इसीलिए ये बदलाव हुए है। प्रयागराज में बदले हुए कानून के तहत अभी तक दो एफआईआर भी दर्ज हुई है। जिसमे पहली एफआईआर  फाफामऊ थाने में रीता देवी ने रोहित नामक शख्स के खिलाफ दर्ज कराई है। जिसमे मारपीट धमकी और गाली गलौज का आरोप है। इसी तरह दूसरी एफआईआर यमुना नगर के थाना औधोगिक में दर्ज हुई है। यह एफआईआर विकास यादव ने तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है। 

मुकदमें की विवेचना की प्रगति भी होगी ऑन लाइन
डीसीपी अभिषेक भारती ने भी गंगा नगर ज़ोन में लोगो को नए कानून के प्रति जागरूक किया और कई थानों में खुद जाकर पुलिस कर्मियों को इसकी तकनीकी जानकारियां दी। इसी तरह यमुना नगर में डीसीपी श्रद्धा पांडेय ने भी भारतीय न्याय संहिता के 3 तीनों स्वरूपों को विस्तार से  पुलिस कर्मियों और आम लोगो को समझाया। इस मौके पर श्रद्धा पांडेय ने बताया की ऑन लाइन एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना की प्रगति भी ऑन लाइन होगी, ताकि पीड़ित को पूरी जानकारियां मिल सके।

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