Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुकदमे से पहले करें समझौता, जुर्माना लगाया...

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Jun 18, 2024 09:38

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले मुकदमा कायम करने और बाद में समझौता करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले पक्षकारों की याचिका हर्जाने के साथ स्वीकार की है। कोर्ट ने सुलह के आधार पर मुकदमे को रद्द करने...

Short Highlights
  • हाईकोर्ट ने ये भी कहा, जिन्हें समझौता करना है वो मुकदमे से पहले कर ले।
  • प्रकरण अदालत में लंबित होने के बावजूद कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया।
  • मुकदमे को जारी रहने दिया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट का समय बर्बाद होगा।
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले मुकदमा कायम करने और बाद में समझौता करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले पक्षकारों की याचिका हर्जाने के साथ स्वीकार की है। कोर्ट ने सुलह के आधार पर मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दोनों पक्षों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति ने दिया ये आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। ऐसे में यदि मुकदमे को जारी रहने दिया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट का समय बर्बाद होगा। कोर्ट ने कहा कि दुख की बात है कि लोग अपने विरोधी को सबक सिखाने के उद्देश्य से अक्सर आपराधिक कार्रवाई शुरू करते हैं। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने छेदी लाल व तीन अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है।

मारपीट का दर्ज हुआ था मुकदमा
प्रयागराज के मऊआइमा थाने में छेदी लाल व अन्य पर गंभीर चोट पहुंचाने, मारपीट और अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। प्रकरण स्पेशल सीजेएम की अदालत में लंबित है। इस बीच, दोनों पक्षों ने अदालत के बाहर समझौता कर लिया।

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