सपा सांसद के जाति प्रमाणपत्र पर आपत्ति पर सुनवाई से किया इनकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों किया ऐसा, जानें पूरा मामला

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट।

Oct 20, 2024 23:44

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र के राबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद छोटेलाल खरवार के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को लेकर दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र के राबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद छोटेलाल खरवार के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को लेकर दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिका में सांसद के जाति प्रमाणपत्र की वैधता को चुनौती दी गई थी और इसे निरस्त करने की मांग की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता इंद्रजीत ने दलील दी कि नौगढ़ तहसील, चकिया से जारी किया गया अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र गलत तरीके से जारी हुआ है।


संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया
हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति वी.सी. दीक्षित शामिल थे, ने याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद कहा कि कोर्ट इस मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत पर दस हफ्ते के भीतर तर्कपूर्ण आदेश जारी करें।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उसने इस मुद्दे को लेकर 22 मई को संबंधित अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारी को याचिका का निस्तारण करने के लिए कदम उठाने होंगे। 

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