Pratapgarh News : न्यायालय सभागार में नये आपराधिक कानूनों पर संगोष्ठी, जिला जज ने कही ये बातें...

UPT | नए आपरा​धिक कानून के बाबत जानकारी देते जिला जज अब्दुल शाहिद।

Jun 19, 2024 15:32

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सरकार द्वारा बनाये गये तीन आपराधिक कानूनों पर जनपद न्यायालय के सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनपद...

Pratapgarh News : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सरकार द्वारा बनाये गये तीन आपराधिक कानूनों पर जनपद न्यायालय के सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के कानूनों में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नये आपराधिक कानून 01 जुलाई 2024 से प्रभाव में आ जायेंगे। उन्होंने सभी से नये कानूनों के अनुसार कार्य करने व संविधान की जीवन्तता को कायम रखने की अपेक्षा की। अपर जिला जज बाबूराम, अपर सिविल जज जूडि यशार्थ विक्रम ने भी व्यक्त किये। 

नये कानूनों को कार्यपद्धति में शामिल करें 
जनपद न्यायाधीश ने लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी से कहा कि 01 जुलाई 2024 को लागू होने वाले नये कानूनों को अपने कार्य पद्धति में शामिल करें। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी सचिव/सिविल जज सीडि देवेन्द्र कुमार ने किया। 

गोष्ठी में ये भी रहे मौजूद
संगोष्ठी में अपर जिला जज एफटीसी प्रथम सुनीता सिंह नागौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना तिवारी, अपर सिविल जज जूडि मीनाक्षी, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल महावीर यादव, डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अभय प्रताप सिंह, असिस्टेण्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल रजनी गुप्ता, पैनल अधिवक्ता रूप नारायण सरोज, रंजय मिश्र, ममता पाण्डेय एवं पराविधिक स्वयंसेवक महेन्द्र त्रिपाठी, अमन त्रिपाठी, सुरेन्द्र सरोज, गिरीश पाण्डेय, मुनीन्द्र भारती, राम प्रकाश पाण्डेय उपस्थित रहे।

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