मिर्ज़ापुर। जिले में पंजीकृत दो बसों का पंजीकरण मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दूसरे जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर की गई।
एआरटीओ कार्यालय ने बताया कि दोनों बसों के खिलाफ सुल्तानपुर और शाहजहांपुर की रिपोर्टें आई थीं। रिपोर्ट में नियमों का उल्लंघन और निर्धारित मानक पूर्ण न करने की बातें दर्ज थीं।
कार्रवाई के कारण
एआरटीओ प्रशासन वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बस संख्या यूपी 63 एटी 4188 भूपेंद्र कुमार शाह के नाम पंजीकृत है। सुल्तानपुर एआरटीओ की रिपोर्ट में कहा गया कि इस बस से गंभीर सड़क दुर्घटना हुई थी और जांच में पता चला कि आवश्यक प्रपत्र पूरे किए बिना तथा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए बस चलाई जा रही थी।
दूसरी बस संख्या यूपी 63 एटी 9642 शाहिनुर चौधरी के नाम पंजीकृत है। शाहजहांपुर के एआरटीओ (प्रवर्तन) की रिपोर्ट में बताया गया कि निरीक्षण के दौरान बस एआईएस-119 और एआईएस-052 के निर्धारित मानक पूरे नहीं कर रही थी। यह भी पाया गया कि स्लीपर व सीटों की संख्या बढ़ाकर संचालन किया जा रहा था।
एआरटीओ कार्यालय ने दोनों वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर आवश्यक सुधार करने को कहा था। लेकिन स्वामियों की ओर से संतोषजनक उत्तर या आवश्यक कार्रवाई नहीं करवाई गई। इसी वजह से मोटर वाहन अधिनियम के तहत इन दोनों बसों का पंजीकरण तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।
स्थानीय प्रभाव और आगे की कार्रवाई
निलंबन के बाद इन बसों का चलना सीमित रहेगा और रूट पर परिचालन रुक सकता है, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश करनी पड़ सकती है। एआरटीओ ने कहा है कि निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- बस संख्या यूपी 63 एटी 4188, पंजीकृत मालिक: भूपेंद्र कुमार शाह
- बस संख्या यूपी 63 एटी 9642, पंजीकृत मालिक: शाहिनुर चौधरी
- निलंबन अवधि: तीन महीने
स्रोत: अमर उजाला

