Allahabad high court :  उम्रकैद की सजा पाए 13 दोषियों को जमानत, मासूम को जिंदा जलाने का लगा था आरोप

UPT | Allahabad high court

Jun 26, 2024 16:39

यह खूनी घटना मथुरा के हाईवे (तब नरहौली) थाना क्षेत्र के दतिया गांव में 23 जनवरी 2001 को सुबह 7 बजे हुई थी। इसमें एक पंचायती भूखंड पर सवर्ण समुदाय ने दलितों के घरों में आगजनी करने का प्रयास किया था, जिसका प्रतिरोध दलित समुदाय ने किया था...

Mathura News: 23 साल पहले 6 महीने के मासूम को जिंदा जलाने और  पंचायती भूखंड पर कब्जे करने के मामले में उम्रकैद की सजा पाए 15 में 13 आरोपियों को अब जमानत मिलने वाली है। हाईकोर्ट ने  सजा पाए 15 सवर्णो में से 13 दोषियों की जमानत को मंजूर कर लिया है। जबकि दो की जमानत अर्जी पर जनवरी 2025 तक की विचार करेंगे।

कब का है पूरा मामला
यह खूनी घटना मथुरा के हाईवे (तब नरहौली) थाना क्षेत्र के दतिया गांव में 23 जनवरी 2001 को सुबह 7 बजे हुई थी। इसमें एक पंचायती भूखंड पर सवर्ण समुदाय ने दलितों के घरों में आगजनी करने का प्रयास किया था, जिसका प्रतिरोध दलित समुदाय ने किया था। इसके बाद जातिगत संघर्ष में बदला लेने के तौर पर मारपीट, फायरिंग, और मासूम को जिंदा जलाने की घटना हुई थी।

16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था
इस मामले में पुलिस ने पहले 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें सवर्ण समुदाय के कई लोग शामिल थे। इसके बाद विवेचना में 8 और आरोपी पहचाने गए थे। पहली आरोपी पत्र दिसंबर 2005 में और दूसरी जनवरी 2006 में ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी पक्ष की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी, जो 2021 तक चली थी।

उम्र कैद के साथ लगा जुर्माना
वर्ष 2021 में ट्रायल शुरू हुआ और इसके दौरान 9 आरोपियों की मौत हो गई। बाकी 15 आरोपियों को जनवरी 2024 में दोषी करार दिया गया, जिसमें उम्रकैद की सजा के साथ-साथ हर दोषी पर 73-73 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। हाईकोर्ट में इस सजा को रद्द करने की अपील वर्तमान में न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मो. अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ में सुनवाई हो रही है।

अभी हाईकोर्ट ने जगदीश, लक्ष्मी नारायण उर्फ लच्छो, श्याम सिंह, मोहन लाल, रामस्वरूप, रमन सिंह, करुआ, जयपाल, तुल्ली, छिद्दी सिंह, हरी नारायण, रामचंद्र और कमल सिंह की जमानत मंजूर कर दी है। वहीं, गोली चलाने में दोषी माने गए नंदू उर्फ नंदो और छगन लाल की अर्जी पर जनवरी 2025 तक सुनवाई स्थगित कर दी गई है।

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