मथुरा में नए कानून की बारीकियां समझाईं : थानों में सेमिनार का आयोजन, एसएसपी ने बताया क्या होंगे बदलाव

UPT | एसएसपी ने जनता को संबोधित किया

Jul 01, 2024 16:14

देशभर में एक जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने जिले के विभिन्न थानों में सेमिनार आयोजित कर लोगों को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। थाने में आयोजित सेमिनार में एसएसपी भी शामिल हुए।

Mathura News : एक जुलाई से तीन नए कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम लागू हो गए। इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है। इसमें पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान किया गया है और एक सप्ताह में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना जरूरी है। इस संबंध में सभी थानों पर संगोष्ठी आयोजित की गई  जिसमें लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी गई। थाना गोविंद नगर और वृन्दावन में आयोजित संगोष्ठी में एसएसपी पहुंचे। उन्होंने लोगों को नये कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिये पम्पलेट भी वितरित किये।

बड़ा बदलाव 
बताते चलें कि 1 जुलाई यानी आज से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया। आज से तीन मुख्य आपराधिक कानून- भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं।

नए कानून प्रभावी
मुख्य अतिथि एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि तीन नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून देशभर में प्रभावी हो गए। हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है।

संयुक्त निदेशक अभियोजन चंद्रप्रकाश एवं एसपीओ सरयू प्रसाद यादव, एएसपी कुंवर आकाश, इंस्पेक्टर क्राइम धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने तीनों नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आपराधिक धाराओं में हुए बदलाव से भी अवगत कराया।

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