गोंडा के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और वरासत जैसे मामलों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। जिलाधिकारीने सिटीजन चार्टर जारी किया, जिसमें जनसेवा से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए एक निश्चित समयसीमा निर्धारित की गई है।