मासूमों के साथ घिनौना कृत्य करने के आरोपित को कड़ी सजा : कोर्ट ने 25 वर्ष का सुनाया कारावास

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Sep 13, 2024 15:57

गोरखपुर से एक खबर सामने आई है जहां विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राहुल आनंद ने मासूमों के साथ घिनौना कृत्य करने के आरोप में तौसीफ अहमद उर्फ मशीनी को सजा सुनाई है...

Gorakhpur News : गोरखपुर से एक खबर सामने आई है जहां विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राहुल आनंद ने मासूमों के साथ घिनौना कृत्य करने के आरोप में तौसीफ अहमद उर्फ मशीनी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 25 वर्ष की कठोर कारावास और तीन लाख 53 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अगर तौसीफ अर्थदंड नहीं अदा करता है, तो उसे 15 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड का दो तिहाई हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा, जो न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

टॉफी-बिस्कुट के बहाने बुलाता था आरोपी
मामले की जानकारी के अनुसार, 27 अप्रैल 2019 को वादिनी ने गोरखनाथ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि तौसीफ अहमद, जो उसकी मुहल्ले में दुकान चलाता था, मासूम बच्चियों को टॉफी-बिस्कुट देने के बहाने अपनी दुकान पर बुलाकर उनके साथ अमानवीय कृत्य करता था। वह इन कृत्यों का वीडियो बनाकर वायरल भी करता था। शिकायत के अनुसार, 27 अप्रैल को वादिनी के मोबाइल पर उसकी नौ वर्षीय बेटी का वीडियो आया, जिसमें बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी थी।



तौसीफ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई
विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी और अरविन्द श्रीवास्तव के अनुसार, मामले की जांच के दौरान अभियुक्त तौसीफ ने खुद को निर्दोष बताया। हालांकि, पीड़िता की शिकायत और सबूतों के आधार पर अदालत ने तौसीफ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। तौसीफ की दुकान में मासूम बच्चियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार और उसके द्वारा किए गए अपराध को देखते हुए यह सजा न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से स्थानीय समुदाय में भी न्याय और सुरक्षा का संदेश गया है।

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