महराजगंज में हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास : 20 साल पहले भूमि विवाद में हुई थी घटना

UPT | आजीवन कारावास की सजा

Sep 18, 2024 00:53

महराजगंज में 20 साल पहले हुए एक हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपर सत्र जिला न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने सभी पक्षों को सुनने और सबूतों का गहन विश्लेषण करने के बाद अपना फैसला सुनाया।

Maharajganj News : अपर सत्र जिला न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2004 में भूमि विवाद को लेकर चौक के बेलभरिया निवासी रामनाथ की हत्या मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध आरोपितों कपिलेदेव व सुरेश को न्यायालय ने 25-25 हजार अर्थदंड से भी दंडित किया है।

26 जून 2004 की है घटना
चौक थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव निवासी रामनाथ यादव का अपने पड़ोसियों से काफी समय से विवाद चल रहा था। 26 जून 2004 को उन पर उस समय हमला हुआ था, जब वह अपने भतीजे अमरनाथ के साथ साइकिल से नदुआ से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

दोषियों पर लगाया जुर्माना
मुकदमे के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर बहस करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हत्याकांड में बेलभरिया गांव निवासी कपिल देव और सुरेश को दोषी करार दिया गया है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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