कानपुर से बड़ी खबर : इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत पांच आरोपियों को 7 साल की सजा, हाईकोर्ट जाने की तैयारी

UPT | इरफान सोलंकी को हुई सजा।

Jun 07, 2024 20:15

कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को आगजनी मामले में सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आते ही इरफान के परिवार में चीखपुकार मच गई। फैसला सुनाने से पहले पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करा लिया था। 

Kanpur  News : यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकंजा कस दिया गया है। शुक्रवार को जाजमऊ आगजनी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी पांच आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, बचाव पक्ष का कहना है कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इरफान को महाराजगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था।

जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था।

आगजनी की धारा बनी गले की फांस
कोर्ट ने बीते 3 जून को आईपीसी की धारा 336, 427, 147, 504, 323 की धाराओं में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही धारा 386, 149, 120बी में दोष मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ और इजराइल आटे वाला को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है।

विधानसभा भेजा जाएगा
डीजीसी दिलीप अवस्थी के मुताबिक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, शरीफ और इजरायल आटा वाला को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 30,500 का जुर्माना लगाया गया है। यदि जुर्माना नहीं भरते हैं, तो तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। जुर्माने की राशि में 40 फीसदी वादिनी को दी जाएगी। कोर्ट का आर्डर लेकर विधानसभा भेजा जाएगा।

विधायकी भी गई
सपा विधायक इरफान सोलंकी को विधानसभा सदस्यता भी गवानी पड़ेगी। जाजमऊ आगजनी मामले में आईपीसी की धारा 436 में 8 से 10 की सजा का प्रावधान है। यदि उन्हें दो साल की सजा होती, तो उनकी विधानसभा सदस्यता बच सकती थी। फिलहाल उन्हें विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करारा कर दिया जाएगा। 

Also Read