Police Recruitment Exam : पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, 27 तक केंद्रों की सूची भेजें डीएम

UPT | Police Recruitment Exam

Jun 26, 2024 06:47

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 27 जून तक पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों की एक सूची तैयार कर भर्ती बोर्ड को प्रस्तुत करें।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया। इस बैठक का मुख्य फोकस आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए उचित परीक्षा केंद्रों का चयन था। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 27 जून तक पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्रों की एक सूची तैयार कर भर्ती बोर्ड को प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की जिम्मेदारी होगी।

दो श्रेणियां में होगा परीक्षा केंद्रों का चयन
परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए दो श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। श्रेणी 'ए' में सरकारी शैक्षणिक संस्थान जैसे माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। श्रेणी 'बी' में प्रतिष्ठित और सुविधा संपन्न निजी शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं, जो किसी विवाद या संदेह से मुक्त हों।



शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में हो केंद्र
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में होने चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मुख्य मार्ग पर स्थित केंद्रों का चयन किया जा सकता है। उन्होंने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया और इसके लिए ट्रेजरी में एक अलग कक्ष की व्यवस्था करने को कहा। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री, बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों और वर्षा जल संचयन की योजनाओं की समीक्षा की।

नए आपराधिक कानूनों के बारे में किया जागरूकता
एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हुए, मुख्य सचिव ने 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस दिन सभी पुलिस थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जहां स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर नए कानूनों की विस्तृत जानकारी दी जाए।पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि नए कानूनों में अपराध की जांच और मुकदमे की प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अब गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

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