Hardoi News : एक जुलाई से होगा लागू होंगे न्यू क्रिमिनल लॉ , दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को दी गई जानकारी

UPT | दीवानी न्यायालय में हुआ कार्यक्रम

Jun 17, 2024 13:01

देश में न्यू क्रिमिनल लॉ एक जुलाई से होगा लागू होंगे। इसी को लेकर सोमवार को हरदोई के दीवानी न्यायालय परिसर के सभागार में अधिवक्ताओं एवं पैरालीगल वालंटियर्स को जानकारी दी गई। तीन नए कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्यायिक संहिता एवं भारतीय

Hardoi News : सोमवार को हरदोई के दीवानी न्यायालय परिसर के सभागार में अधिवक्ताओं एवं पैरालीगल वालंटियर्स को जुलाई माह से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के राज कुमार सिंह की अनुमति से किया गया। नए आपराधिक कानूनों  के बारे में न्यायिक अधिकारियों एवं डॉ. हरिशंकर विधि महाविद्यालय के प्रवक्ता ने प्रकाश डाला। 
  
इन तीन कानून की जानकारी दी
कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं एवं पैरालीगल वालंटियर्स को देश में लागू होने वाले तीन नए कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्यायिक संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यह जानकारी अपर जिला जज अरविंद कुमार यादव, अच्छे लाल सरोज, हेमेन्द्र कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह तृतीय एवं अपर जिला जज सचिव भूपेंद्र प्रताप, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जीशान खान व डॉ. हरि शंकर विधि महाविद्यालय के प्रवक्ता धीरज यादव द्वारा दी गई।

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