लखनऊ से बड़ी खबर : एलडीए उपाध्यक्ष और उनकी सास को हाई कोर्ट से मिली राहत, आयकर के नोटिस और अटैच संपत्ति को किया खारिज

फ़ाइल फोटो | डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी

Apr 27, 2024 20:38

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी के खिलाफ जारी आयकर विभाग का नोटिस और अटैच संपत्ति को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है...

Lucknow News (Yogesh Mishra) : लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी के खिलाफ जारी आयकर विभाग का नोटिस और अटैच संपत्ति को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। वर्ष 2022 में आयकर विभाग द्वारा एलडीए बी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को नोटिस जारी किया गया था।

2022 में आयकर विभाग ने दिया था नोटिस 
दिसंबर 2022 में आयकर विभाग द्वारा एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को आयकर विभाग द्वारा बेनामी संपत्ति का नोटिस जारी किया गया था। बेनामी संपत्ति इंद्रमणि त्रिपाठी की सास मीरा पांडे के नाम पर होने की बात कही गई थी। इसके साथ ही आय और व्यय का ब्यौरा भी एलडीए बी से मांगा गया था। इतना ही नहीं उस समय गोमती नगर के स्मृति विहार में बन रहे आलीशान मकान को भी इंद्रमणि त्रिपाठी से जोड़कर देखा जा रहा था। आयकर विभाग के इस नोटिस के बाद आईएएस लॉबी में हड़कंप मच गया। 

विपक्षी पार्टियों ने बनाया था मुद्दा 
वहीं दूसरी तरफ इस नोटिस को मुद्दा बनाते हुए विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हो गई। बताते चलें साल 2022 के जून महीने में ही डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसके पहले वह लखनऊ नगर निगम के आयुक्त थे।

हाई कोर्ट ने किया खारिज 
हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और उनकी सास मीरा पांडे को राहत मिली है। दिसंबर 2022 में आयकर विभाग द्वारा इंद्रमणि त्रिपाठी और उनकी सास की संपत्ति को अटैच कर जो नोटिस जारी किया गया था। उसे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जज विवेक चौधरी और ओमप्रकाश शुक्ला की बेंच ने खारिज कर दिया।

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