Lucknow News : आपके पास खतरनाक ब्रीड का डॉग है तो 31 मार्च से पहले करें यह इंतजाम, नहीं तो भरना पड़ेगा 5000 रुपये का जुर्माना  

UPT | लखनऊ नगर निगम ने डॉग पालने के नियम सख्त किए।

Mar 14, 2024 17:41

घरों में डॉग्स पालने वाले हो जाएं सर्तक नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना। लखनऊ नगर निगम ने विदेशी ब्रीड के खतरनाक कुत्तों को पालने में प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आपके पास इन नस्लों के कुत्ते हैं तो 31 मार्च से पहले करें यह इंतजाम। 

Short Highlights
  • जिन घरों में प्रतिबंधित नस्ल के डॉग हैं उन्हें अप्रैल से उनका लाइसेंस लेना होगा
  • इसके साथ ही वे इनकी नसबंदी कराने का प्रमाण पत्र नगर निगम को देंगे
Lucknow News : अगर आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। लखनऊ नगर निगम ने डॉग पालने के नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार लखनऊ में रहने वाले लोग अब विदेशी ब्रीड के खतरनाक कुत्ते न तो पाल सकेंगे न ही बेच सकेंगे। नियम का पालन न करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह कार्रवाई केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के आदेश पर की गई है। जिन घरों में प्रतिबंधित नस्ल के डॉग हैं उन्हें अप्रैल से उनका लाइसेंस तो लेना ही होगा, इसके साथ ही वे इनकी नसबंदी कराने का प्रमाण पत्र नगर निगम को देंगे। ये बंदोबस्त 31 मार्च तक कराना होगा। 

इसलिए उठाया कदम
हाल ही में कुत्तों के हमले के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कुछ कुत्तों की नस्लों के आयात, बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा, जिन्हें भारत में खतरनाक माना जाता है। इन प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लों में पिटबुल, रॉटवीलर, टेरियर, मास्टिफ़्स और उनकी क्रॉस-नस्लें भी शामिल हैं। विचार यह है कि कुत्तों की ये नस्लें न केवल खतरनाक होती हैं, बल्कि इनका हमला इंसानों की मौत का कारण भी बन सकता है। इसी को ध्यान में रखकर नगर निगम ने विदेशी नस्ल के 25 कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

पशुपालन विभाग ने सभी राज्यों को पत्र भेजा
पशुपालन और डेयरी विभाग ने सभी राज्यों को एक पत्र भेजा, जिसमें स्थानीय निकायों से इन "प्रतिबंधित" कुत्तों की बिक्री या प्रजनन के लिए लोगों को लाइसेंस या परमिट देने से परहेज करने का आग्रह किया गया। और जिन लोगों के पास पहले से ही ये प्रतिबंधित कुत्ते हैं, उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने पालतू जानवरों के प्रजनन को रोकने के लिए उनकी नसबंदी करवा लें। यह निर्णय एक समिति के बाद लिया गया, जिसमें विशेषज्ञ और पशु कल्याण समूह शामिल थे, जिसने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 

सरकार द्वारा प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लों की पूरी सूची
• पिटबुल टेरियर
• टोसा इनू
• अमेरिकन टेरियर
• फिला ब्रासीलेरियो
• डोगो अर्जेनटीनो
• अमेरिकन बुलडॉग
• बोरेबोल
• कंगल
• सेंट्रल एशियन
• काकेशियन
• साउथ रसियन
• टोरंजक
• सरपैलनिक
• जापानी टोसा
• जापानी अकिता
• मैस्टिफ
• राट बिलर
• टेरियर्स
• रोडेसियन रिजबैक
• वोल्फ
• कैनारियो
• अक्बैस
• मास्को गार्ड
• केन कारसो
• वैनदागोन

इन डॉग्स को पाल सकते हैं
लैब्रोडोर, लाहसा अप्सो, पामेरियन, जर्मन शेफर्ड, शिटजू, पग व देसी नस्ल के कुत्ते ही घरों में पाले जा सकते है। नगर निगम में इन कुत्तों के लाइसेंस भी बनाए जाएंगे।

एक अप्रैल से होगी कार्रवाई
लखनऊ नगर निगम (LMC) ने प्रत्येक कुत्ते के लाइसेंस का घर-घर जाकर सत्यापन करने के लिए कर्मियों की टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया है। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि 31 मार्च के बाद इन प्रतिबंधित ब्रीड के खतरनाक कुत्तों का नया लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। जिन लोगों के पास पहले से ऐसे डॉग हैं, उन्हें इनकी नसबंदी करानी होगी। हालांकि इस कार्रवाई को करना आसान नहीं होगा। इस कार्रवाई में पुलिस की मदद भी ली जाएगी। सबसे पहले ब्रीडिंग सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद घरों में जाकर कार्रवाई करेंगे। जिन घरों में प्रतिबंधित ब्रीड का डॉग पाया जाएगा उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसके मालिक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माना अदा होने तक जब्त किए गए पालतू जानवरों को इंदिरानगर के एलएमसी डॉग शेल्टर में रखा जाएगा।

जो लोग अभी तक पालतू जानवर रखने से संबंधित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है या पालतू जानवरों को जब्त करने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। -अभिनव वर्मा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ नगर निगम

लखनऊ में डॉग बाइट के कुछ केस
  1. बुधवार 13 मार्च को बीबीडी ग्रीनसिटी के सनब्रिज अपार्टमेंट में एक महिला पर विदेशी नस्ल के कुत्ते ने हमला कर दिया था जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई।
  2. अलीगंज के चौधरी टोला इलाके में फरवरी 2024 को एक महिला को कुत्ते ने नोच खाया। इस दौरान उनको काफी चोट आई थी।
  3.  मार्च 2023 में जानकीपुरम एक्सटेंशन के सृष्टि अपार्टमेंट में आवारा कुत्तों के झुंड ने 13 साल के एक लड़के पर हमला कर उसे घायल कर दिया था अपार्टमेंट पर महज 80 दिनों में कुत्ते के हमले का यह छठा मामला था। 
  4. सितम्बर 2022 में कृष्णानगर में एक कुत्ते ने युवक पर हमला कर उसके निजी अंग को काट लिया था। 
  5. कैसरबाग के बंगाली टोला इलाके में जुलाई 2022 में एक बुजुर्ग महिला की उसके पालतू पिटबुल के हमले में मृत्यु हो गई थी। 
हर साल 31 मार्च को समाप्त हो जाता है लाइसेंस
पालतू जानवरों का लाइसेंस हर साल 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। शहर में अधिकांश लोगों ने अभी तक अपने पालतू जानवरों के लिए अनिवार्य लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है।

इन नियमों का पालन करना आवश्यक
  • नियमों के मुताबिक, हर डॉग के मालिक को हर साल LMC से लाइसेंस लेना होता है। एक व्यक्ति यदि 200 वर्ग गज क्षेत्रफल है तो अधिकतम दो डॉग और 400 वर्ग गज क्षेत्रफल होने पर अधिकतम चार डॉग रख सकता है।
  • नस्ल के आधार पर लाइसेंस शुल्क अलग-अलग होता है। विदेशी या मिश्रित नस्ल के डॉग के लिए लाइसेंस शुल्क 1,000 रुपये प्रति कुत्ता है, जबकि भारतीय नस्ल के डॉग के लिए 200 रुपये प्रति डॉग लिया जाता है।
  • एक वर्ष की आयु के बाद डॉग की नसबंदी करना आवश्यक है।
अभियान शुरू करेगा एलएमसी
एलएमसी अधिकारियों ने कहा कि वे बिना लाइसेंस वाले पालतू जानवरों के मालिकों के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। जो लोग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उन पर प्रति कुत्ते 5,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा और अधिकारियों द्वारा पालतू जानवर को जब्त किया जा सकता है। 

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