सरकार ने कृषि, राजस्व और विकास विभाग के अधिकारियों को भी 15 प्रतिशत अनिवार्य निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंपैनल्ड बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा भी 30 प्रतिशत क्रॉप कटिंग प्रयोगों की निगरानी की जाएगी।