UP News: सरकारी कर्मचारियों सहित इन लोगों के महंगाई भत्ते में इजाफा, जानें कितना मिलेगा लाभ

UPT | cm yogi adityanath

Jun 22, 2024 14:45

शासनादेश के मुताबिक 1 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। शासनादेश में महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर मिलने वाले लाभ की पूरी जानकारी स्पष्ट की गई है।

Short Highlights
  • महंगाई भत्ते पर सरकारी कर्मचारियों को मिली गुड न्यूज
  • अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को भी मिलेगा लाभ
Lucknow News: यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा करने का फैसला किया है। इसका लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत लोगों को मिलेगा। शासनादेश के मुताबिक 1 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। शासनादेश में महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर मिलने वाले लाभ की पूरी जानकारी स्पष्ट की गई है। इसके साथ ही सरकार ने अखिल भारतीय सेवा वाले अफसरों को भी महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। पांचवें वेतन वालों को 443 फीसदी और छठे वेतन वालों को 239 फीसदी की दर से भुगतान किया जाएगा।

इन लोगों को मिलेगा सरकार के फैसले का लाभ
प्रदेश सरकार के मुताबिक महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर ऐसे कर्मी दायरे में आएंगे, जिन्होंने 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है। इसके अलावा जिनका वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुआ है, और वे पांचवें वेतन आयोग की संस्तुत एवं राज्य सरकार की लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत हैं, उन्हें भी सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। 

1 जून 2025 से पहले नहीं निकाल सकेंगे धनराशि
शासनादेश के मुताबिक महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 जून, 2024 से नकद किया जाएगा। वहीं संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2024 से 31 मई, 2014 तक की देय अवशेष राशि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के पीएफ खाते में आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद जमा की जाएगी। सरकार के फैसले के मुताबिक इसे 1 जून, 2025 से पहले निकाला नहीं जा सकेगा। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी पीएफ खाते का सदस्य नहीं है, तो अवशेष धनराशि उसके पीपीएफ में जमा कराई जाएगी। या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में उसे इसका लाभ मिलेगा।

पीपीएफ में जमा होगी 90 प्रतिशत धनराशि
प्रदेश सरकार के मुताबिक राशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो, उसका कर्मचारी को नकद भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की बीते पांच महीने की अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर टियर-1 पेंशन खाते में जमा करनी होगी। वहीं शेष 90 फीसदी राशि पीपीएफ में जमा कराई जाएगी या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। 

सेवानिवृत्त होने वालों को इस तरह मिलेगा लाभ
इसके साथ ही जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने से पहले समाप्त हो गई हैं, या फिर जो एक जनवरी, 2024 से शासनादेश जारी होने की तिथि तक रिटायर हो गए हैं, या छह महीने के भीतर होने वाले हैं, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी धनराशि का भुगतान नकद में किया जाएगा।

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