नई व्यवस्था के तहत बिलिंग संबंधी शिकायत के लिए अलग अधिशासी अभियंता होंगे। वहीं सप्लाई के लिए अलग अधिशाषी अभियंता होंगे। इसी तरह नया कनेक्शन के लिए अलग अधिशासी अभियंता होंगे। स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायत और 1912 से संबंधित मामले को लेकर भी अलग-अलग अधिशासी अभियंता को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस तरह सभी सेवाओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था रहेगी।