नया आपराधिक कानून : गाजियाबाद में दर्ज हुआ पहला मुकदमा, जानें क्या है बदलाव...

UPT | नए आपराधिक कानून

Jul 01, 2024 17:19

एक जुलाई यानी आज से देशभर में नए कानून लागू गए हैं। सरकार ने इसको लेकर 24 फरवरी 2024 को ही अधिसूचना जारी कर दी थी। अब 1 जुलाई से इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय...

Ghaziabad News : एक जुलाई यानी आज से देशभर में नए कानून लागू गए हैं। सरकार ने इसको लेकर 24 फरवरी 2024 को ही अधिसूचना जारी कर दी थी। अब 1 जुलाई से इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए आपराधिक कानून रविवार आधी रात से प्रभावी होने के बाद पहला मुकदमा विजयनगर थाने में दर्ज किया गया है। रात करीब तीन बजे दर्ज हुए इस मुकदमे को पुलिस ने एफआईआर के नए प्रारूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 173 के तहत दर्ज किया गया है।


पुराने कानून की धाराएं 
30 जून तक मुकदमे सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज किए जाते थे। मारपीट के इस मामले में पुलिस ने आईपीसी के तहत ही मारपीट की धाराएं लगाई हैं। विजय नगर के मवई निवासी रितिक पांडेय ने अपने ई-रिक्शा से बैटरी चोरी की जानकारी करने रविवार को जब पार्किंग में गए, तब वहां पार्किंग संचालक ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस का कहना है कि घटना के समय पुराना कानून लागू था, इसलिए धाराएं पुराने कानून के तहत लगी हैं। लेकिन, केस दर्ज करते समय नया कानून प्रभावी हो गया। इसलिए एफआईआर नए प्रारूप के तहत दर्ज की गई है।

ये हैं नई धाराएं
नए कानून के लागू होने के बाद अब उन धाराओं में बदलाव आया है, जो अपराध की पहचान बन चुकी थीं। अब हत्या के लिए IPC की पूर्व में धारा 302 की जगह धारा 103 लागू होगी। ठगी के मामले में धारा 420 की बजाय अब धारा 316 लागू होगी। हत्या के प्रयास के लिए पहले धारा 307 अब धारा 109 होगी। दुष्कर्म के मामले में धारा 376 की बजाय अब धारा 63 लागू होगी। पहले रेप की धारा 375 और 376 थी, लेकिन नए कानून के अनुसार अब रेप के मामलों में धारा 63 और 69 लागू होगी। गैंगरेप के मामलों के लिए भी सख्त कानून बनाए गए हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए भी नए कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं। 

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