Kanwar Yatra 2024 : कांवड़ मार्ग पर काले कपड़े से ढ़के जाएंगे शराब के ठेके, हर दुकान पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा

UPT | मेरठ।

Jul 14, 2024 02:38

सभी शराब के ठेकों के बाहर काला तिरपाल या काली प्लास्टिक की शीट डाली जाएगी। संयुक्त आबकारी मेरठ जोन सुनील कुमार मिश्रा ने सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं।

Short Highlights
  • आबकारी विभाग ने कांवड़ यात्रा के ​लिए कसी कमर 
  • शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों के साथ बैठक 
  • बंद नहीं होगी कांवड़ मार्ग पर स्थित शराब की दुकानें
Kanwar Yatra 2024 : मेरठ और पश्चिम यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रभावित जिलों में आबकारी विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले शराब के ठेके बंद नहीं किए जाएंगे। इन शराब के ठेकों को काले कपड़ों से ढका जाएगा। सभी शराब के ठेकों के बाहर काला तिरपाल या काली प्लास्टिक की शीट डाली जाएगी। संयुक्त आबकारी मेरठ जोन सुनील कुमार मिश्रा ने सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। जिसके बाद जिला आबकारी अधिकारियों ने शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों के साथ बैठक की। संयुक्त आबकारी मेरठ ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों को बंद नहीं किया जाएगा।

शराब की दुकान के आगे काले कपड़े का पर्दा लगाकर उसको ढका जाएगा
मेरठ जोन के अंतगर्त जो जिले कांवड़ यात्रा के दौरान प्रभावित होते हैं उन जिलों में अगर कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकान हैं तो उसे बंद नहीं किया जाएगा। शराब की दुकान के आगे काले कपड़े का पर्दा लगाकर उसको ढ़क दिया जाएगा। दुकानों पर शराब की बिक्री जारी रहेगी। इस संबंध में सभी आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने जिलों में सभी लाइसेंस धारकों को इसके बावत दिशा निर्देश जारी कर दें। इसी के साथ ओवर रेटिंग को रोकने के लिए सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा जरूरी कर दिया गया हैं। हर दुकान पर ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी होगी।

ओवर रेटिंग को रोकने के लिए कड़े निर्देश
ओवर रेटिंग को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। सभी शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री ई-पॉश मशीनों से होगी। वहीं बीयर की दुकानों पर रजिस्टर रखा जाएगा। उसमें बीयर की बिक्री का हिसाब लिखा जाएगा। चेतावनी दी गई है कि दुकानों की गोपनीय जांच की जाएगी। अगर ओवर रेटिंग मिली तो दुकान का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। लाइसेंस धारकों को इसकी जांच करनी होगी। दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। अगर किसी दुकान पर कैमरे नहीं लगे हैं तो 24 घंटे के अंदर कैमरा लगवाने होगे। अन्यथा दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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