काम की खबर : अब एक आईडी पर खरीद सकेंगे सिर्फ इतने सिम कार्ड, फर्जी ID वालों को होगी जेल

UPT | New Telecommunication Act 2023

Jun 28, 2024 10:37

कानून के लागू होने से टेलीकॉम सेक्टर में अब काफी कुछ बदलने जा रहा है ये नया कानून 26 जून का लागू हो गया है। नया कानून देश में 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह लेगा। इसी के साथ TRAI में भी बदलाव किए गए हैं

Short Highlights
  • 138 साल पुराना टेलीकॉम एक्ट 26 जून से लागू
  • कंपनियां अब मोबाइल पर नहीं कर सकेंगी मैसेज
  • एक आईडी पर लिमिट से अधिक खरीदने पर देना होगा जुर्माना
     
Meerut News : देश में नया टेलीकॉम नियम लागू हो गया है। ये नया कानून-टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 है। इस नए नियम के लागू होने से सिम खरीदने के फर्जीवाड़े और फर्जी आईडी से सिम खरीदने पर रोक लगेगी। अब फर्जी आईडी पर सिम खरीदने पर सीधे जेल होगी। इस कानून के लागू होने से टेलीकॉम सेक्टर में अब काफी कुछ बदलने जा रहा है ये नया कानून 26 जून का लागू हो गया है। नया कानून देश में 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह लेगा। इसी के साथ TRAI में भी बदलाव किए गए हैं। 

अब एक आईडी पर सिर्फ 9 सिम
नए कानून के मुताबिक अब एक व्यक्ति अपनी आईडी पर सिर्फ 9 सिम कार्ड ही खरीद सकेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है। हालांकि जम्मू—कश्मीर और पूर्वोत्तर के लोग एक आईडी पर सिर्फ छह सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर पहली बार उल्लंघन हुआ तो 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बाद भी 9 से अधिक सिम कार्ड हुए तो फिर दो लाख का हर्जाना देना होगा। 

फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लेने पर जेल 
नए बदले कानून के तहत अब फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लेने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। फर्जी तरीके से अगर किसी और आईडी पर सिंम कार्ड लेना अब अपराध होगा। इसके लिए तीन साल की जेल, 50 लाख रुपए तक जुर्माना या हर्जाना और जेल दोनों हो सकती है। नए कानून से लोगों को स्पैम कॉल और मैसेज से छुटकारा मिलेगा। इस कानून का उद्देश्य कंज्यूमर को स्पैम मैसेज से बचाना होगा। 

अब कंपनियां बिना यूजर की मर्जी के कमर्शियल मैसेज नहीं कर सकेंगी
अब कंपनियां बिना यूजर की मर्जी के कमर्शियल मैसेज नहीं कर सकेंगी। यूजर की सहमति के बिना कमर्शियल मैसेज करने वाले के खिलाफ दो लाख रुपए का जुर्माना और उसकी सर्विस पर भी रोक लगाई जा सकती है। टेलीकॉम कंपनियां किसी भी तरह का प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले यूजर्स की मंजूरी जरूरी होगी। इसके अलावा यूजर्स की शिकायतें सुनने के लिए टेलीकॉम कंपनियों केा आनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा। जिससे कि यूजर्स अपनी शिकायत को आनलाइन दर्ज कर सके।  
 

Also Read