Rampur News : वक्फ बिल संशोधन को रद्द करने के लिए जिला पंचायत सदस्य ने जेपीसी को भेजा सुझाव

UPT | मुस्तफा हुसैन

Sep 09, 2024 19:34

जिला पंचायत सदस्य एवं जिला योजना समिति के सदस्य मुस्तफा हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को पूर्ण रूप से अस्वीकृति करने व रद्द करने के लिए...

Rampur News : जिला पंचायत सदस्य एवं जिला योजना समिति के सदस्य मुस्तफा हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को पूर्ण रूप से अस्वीकृति करने व रद्द करने के लिए अपना सुझाव संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान द्वारा इस्लाम और इस्लामी कानून में अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का पालन करने के अधिकार की गारंटी दी गई है, इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक का रद्द होना जरुरी है। 


धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं
वक्फ बिल संशोधन विधयेक 2024 के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा मांगे सुझावों के सन्दर्भ में जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन ने जेपीसी को पत्र व मेल के द्वारा अपना सुझाव भेजते हुए अवगत कराया है कि संसद सत्र के दौरान जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है, वो लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक रूप से नियम विरूद्ध है। मैं वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। भारत एक लोकतान्त्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। किसी एक धर्म विशेष को टारगेट कर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों, इस्लामी दान कानूनों और स्थापित न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। 

कानून संशोधन से जनता का विश्वास कम होगा
जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा ने बताया कि यदि वक्फ संशोधन विधेयक को लागू किया जाता है, तो यह विधेयक वक्फ संपत्तियों का अधिकांश नियंत्रण सरकार को हस्तांतरित कर देगा, जो पुनर्वर्गीकरण के माध्यम से इन संपत्तियों को कम कर देगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक अपारदर्शी, पक्षपातपूर्ण और अक्षम संरचना स्थापित करेगा। इस तरह के कानून संशोधन से जनता का विश्वास कम होगा।

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