हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दी जमानत : पीड़िता से शादी की शर्त पर मिली रिहाई, नवजात की देखभाल के दिए आदेश

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Oct 15, 2024 16:52

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी की जमानत इस शर्त पर मंजूर की कि वह पीड़िता से शादी करेगा और उसकी सुरक्षा के लिए दो लाख रुपये जमा करेगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जेल से रिहा होने के बाद पीड़िता से विवाह करेगा...

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी की जमानत इस शर्त पर मंजूर की कि वह पीड़िता से शादी करेगा और उसकी सुरक्षा के लिए दो लाख रुपये जमा करेगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जेल से रिहा होने के बाद पीड़िता से विवाह करेगा और अपने नवजात बच्चे की देखभाल करेगा। अदालत ने मामले पर विचार करते हुए बताया कि ऐसे मामलों में असली शोषण और सहमति से बने रिश्तों के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण होता है।

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पॉक्सो और दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज
कोर्ट ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण और सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि उसके खिलाफ अपराध साबित न हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल आरोप लगाने के आधार पर नहीं छीना जा सकता। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आरोपी अभिषेक की याचिका पर यह आदेश दिया। सहारनपुर के थाना चिलकाना में अभिषेक के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने उसकी 15 वर्षीय बेटी से शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। हालांकि, आरोपी के वकील ने अदालत में बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की उम्र 18 वर्ष है।



तीन महीने के भीतर करनी होगी शादी
कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी इस शर्त पर स्वीकार की कि वह जेल से रिहा होने के तीन महीने के भीतर पीड़िता से विवाह करेगा और उसकी नवजात बच्ची की देखभाल करेगा। इसके अलावा, आरोपी को जेल से रिहा होने की तारीख से छह महीने के भीतर पीड़िता के वयस्क होने तक उसके नवजात शिशु के नाम पर दो लाख रुपये जमा करने की भी व्यवस्था दी गई।

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