इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दो अन्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस मामले में एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
Jan 24, 2024 21:00
इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दो अन्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस मामले में एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
Varanasi News : आईआईटी बीएचयू में छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो बनाने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने तीसरे आरोपी की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दो अन्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस मामले में एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
31 दिसंबर को लंका पुलिस ने तीनों का था पकड़ा
बृजइंक्लेव कॉलोनी (भेलूपुर) निवासी कुणाल पांडेय की बुधवार को इसी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता से देखते हुए तीसरे आरोपी कुणाल पांडेय की जमानत अर्जी खारिज की है। दो अन्य आरोपियों जिवधीपुर (बजरडीहा) के सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान की जमानत अर्जी पर मंगलवार को इसी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों की अर्जी भी खारिज कर दी थी। बता दें कि आईआईटी बीएचयू परिसर में पहली नवंबर की रात में छात्रा से गैंगरेप, वीडियो बनाने का आरोप है। बीते 31 दिसंबर को लंका पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
आरोपियों को उपलब्ध कराई आरोप-पत्र की कॉपी
लंका पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत में आरोप पत्र दाखिल की है। कोर्ट के आदेश पर बुधवार को तीनों को जिला जेल से लाकर पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को आरोप-पत्र की कॉपी उपलब्ध कराई। कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया और पत्रावली विचारण के लिए सत्र न्यायालय में सुपुर्द करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने तीनों को 29 जनवरी को किया तलब
लंका पुलिस ने तीनों पर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया है। एडीजे 14 / गैंगस्टर कोर्ट देवकांत शुक्ला की अदालत में लंका पुलिस ने आरोपियों को जेल से तलब कर रिमांड बनाने के लिए आवेदन दिया है। इस पर कोर्ट ने तीनों को 29 जनवरी को तलब किया है।