उपकुलसचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व छात्रों के मामले में गठित स्थायी समिति की अनुशंसाओं को मंजूर करते हुए कुलपति के आदेशानुसार तीन पूर्व छात्रों पर भविष्य में विश्वविद्यालय परिसर में घुसने, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।