गाज़ीपुर जिले में बड़े नकल माफिया के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा निर्णय लिया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने नकल माफिया के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए जिलाधिकारी द्वारा दिए गए कुर्की आदेश को सही ठहराया...
Dec 18, 2024 17:07
गाज़ीपुर जिले में बड़े नकल माफिया के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा निर्णय लिया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने नकल माफिया के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए जिलाधिकारी द्वारा दिए गए कुर्की आदेश को सही ठहराया...
Ghazipur News : गाज़ीपुर जिले में बड़े नकल माफिया के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा निर्णय लिया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने नकल माफिया के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए जिलाधिकारी द्वारा दिए गए कुर्की आदेश को सही ठहराया। इस मामले में 12 फरवरी 2021 को जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज और ग्लोरियस पब्लिक स्कूल छावनी लाइन को सामूहिक नकल करने के आरोप में बंद करने और कुर्क करने का आदेश दिया था।
जिलाधिकारी के आदेश को दी मंजूरी
वहीं इस आदेश के खिलाफ स्कूल के संचालक पारस कुशवाहा ने विशेष न्यायाधीश अलख कुमार की अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायाधीश ने सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को सही मानते हुए कुर्की की कार्यवाही को बरकरार रखा। इस निर्णय के बाद से अन्य विद्यालय प्रबंधकों में हलचल का माहौल बना हुआ है, क्योंकि यह फैसला नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई का प्रतीक बन गया है।
नकल माफिया पर रखी जाएगी नजर
दूसरी तरफ, एडीजीसी एडवोकेट अखिलेश सिंह ने बताया कि यह कार्यवाही संयुक्त अभियोजन निदेशक के मार्गदर्शन में की गई। इस फैसले से नकल माफिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी और शैक्षिक संस्थाओं में अनुशासन कायम रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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