मुख्तार अंसारी के साले को बड़ा झटका : अनवर शहजाद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार

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Dec 18, 2024 15:15

कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अनवर शहजाद पर गाजीपुर गोदाम निर्माण टेंडर में भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप है।

Ghazipur News : मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की अंतरिम जमानत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफी विरोध हुआ। यह मामला वर्ष 2020-2021 का है, जब भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा विभिन्न जनपदों में गोदाम निर्माण के लिए टेंडर निकाले गए थे।

जमानत याचिका खारिज
अनवर शहजाद ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने यह दलील दी कि इस मामले में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार शामिल हैं। ऐसे मामलों में आरोपियों को जमानत देना न्यायिक प्रक्रिया के साथ समझौता होगा।

न्यायालय में विरोध
जमानत याचिका खारिज होने के दौरान कोर्ट परिसर में भी माहौल गरम रहा। सरकारी वकीलों और बचाव पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को जमानत देने से जांच और अभियोजन प्रक्रिया बाधित हो सकती है। वहीं, बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया।



टेंडर में अनियमितताओं का हुआ था खुलासा
गाजीपुर जिले में गोदाम निर्माण के लिए जारी टेंडर में मुख्तार अंसारी से जुड़ी विकास कंस्ट्रक्शन नामक फर्म ने हिस्सा लिया था। स्थानीय स्तर पर मुख्तार अंसारी के प्रभाव और खौफ के चलते किसी अन्य कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था। इस प्रकार, विकास कंस्ट्रक्शन को बिना किसी प्रतिस्पर्धा के टेंडर मिल गया था। बाद में 5 करोड़ 79 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया था। इस वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ और अन्य विभागों द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर गाजीपुर के जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस एफआईआर में अनवर शहजाद सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था।

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