IIT BHU गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को जमानत : इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, तीसरे आरोपी की जमानत पर सितंबर में सुनवाई

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Aug 31, 2024 16:27

 IIT BHU छात्रा के साथ परिसर में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले से जुड़े दो आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह घटना बीते नवंबर महीने में IIT BHU के परिसर में हुई थी, जिसके बाद हफ्तों तक इस घटना को लेकर परिसर के छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था।

Short Highlights
  • घटना के बाद हफ्तों तक परिसर में छात्र-छात्राओं का विरोध प्रदर्शन
  • आरोपियों के भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े होने का लगा था आरोप
Varanasi News :  IIT BHU छात्रा के साथ परिसर में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले से जुड़े दो आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल यह घटना बीते नवंबर महीने में IIT BHU के परिसर में हुई थी, जिसके बाद हफ्तों तक इस घटना को लेकर परिसर के छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था।

मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में तीन आरोपी  कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तीनों आरोपियों के भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े होने का बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद यह मामला देश में काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा।

तीसरे आरोपी की जमानत पर सितंबर में सुनवाई
कुणाल पांडे की जमानत याचिका 4 जुलाई को और अभिषेक चौहान की जमानत याचिका 2 जुलाई को स्वीकार की गई थी। अब तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत अर्जी पर सितंबर महीने में सुनवाई होगी। यह मामला IIT-BHU से जुड़ा हुआ है और काफी हाई प्रोफाइल हो गया था। इससे पहले, यह मामला वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया था, जहां तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

हफ्तों तक परिसर में छात्र-छात्राओं का विरोध प्रदर्शन
आईआईटी बीएचयू परिसर में 1 नवंबर को हुई गैंगरेप की घटना के बाद छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला था। हफ्तों तक परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक इस घटना के विरोध की गूंज सुनाई दी थी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सुरक्षा दृष्टिकोण से परिसर को अलग करने की मांग की थी।

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