हाथरस। शहर के कपड़ा व्यापारी को धमकी देने के सात साल पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई। यह फैसला सोमवार को सुनाया गया।
शिकायतकर्ता स्टेट बैंक कॉलोनी के कपड़ा व्यापारी अनिल कुमार अग्रवाल ने 10 जून 2019 को कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत में कहा गया कि किसी ने चौथा मांगने और जान से मारने की धमकी दी थी।
मामले का संक्षिप्त घटनाक्रम
अनिल ने बताया कि उनके भतीजे को धमकी भरा पत्र मिला था और 6 जून 2019 को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि मोहल्ला श्रीनगर के रहने वाले यश सहानी से मिल लें। उस समय यश सहानी अलीगढ़ जेल में बंद था।
रिपोर्ट के अनुसार फोन करने वाले ने 50 हजार रुपये लेकर जेल में आकर मिलने के लिए कई बार धमकी दी और पेशी पर आने के दौरान भी सहानी ने धमकाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन की और उपलब्ध सबूतों के आधार पर योगेश उर्फ यश सहानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावलियों, सबूतों और गवाहों के बयान पेश किए गए। सीजेएम कोर्ट ने इन्हीं दस्तावेजों व गवाहों के आधार पर यश सहानी को दोषी करार दिया और दो साल कैद की सजा सुनाई।
यह फैसला स्थानीय व्यापारियों और शहरी नेताओं में चर्चा का विषय बन गया है। व्यवसायी सुरक्षा और हिफाज़त की मांग कर रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।
आगे क्या होगा
दंडित अभियुक्त के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई और किसी अपील की जानकारी न्यायालय की कार्यवाही के बाद ही सामने आएगी। प्रभावित लोग और व्यापार समुदाय अब पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की सुनिश्चितता की उम्मीद लगाए हुए हैं।
स्रोत: अमर उजाला

