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संभल: मिठाई पर 15 अक्टूबर से यूज़ बाय डेट अनिवार्य, ट्रे पर तारीख दिखेगी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि खुले ट्रे और पैक्ड डिब्बों पर मिठाई बनाने की तारीख व एक्सपायरी दोनों अंकित करनी होंगी।

संभल: मिठाई पर 15 अक्टूबर से यूज़ बाय डेट अनिवार्य, ट्रे पर तारीख दिखेगी
फोटो: अमर उजाला

चंदौसी। त्योहारों के दौरान मिठाई खरीदने से पहले अब ग्राहकों को दुकानदार से उसकी ताजगी के बारे में पूछताछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 15 अक्तूबर से लागू होने वाले नए नियम जारी किए हैं जो खुली और पैक की गई मिठाइयों दोनों पर जानकारी दिखाने को अनिवार्य करते हैं।

नए निर्देश के मुताबिक काउंटर पर रखी हर ट्रे पर यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि मिठाई कब बनी और कब तक खाने योग्य है। साथ ही पैक्ड डिब्बों पर भी मिठाई बनाने की तारीख और एक्सपायरी डेट अंकित करनी होगी। जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 15 अक्तूबर से इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

नए निर्देश

त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और खुली मिठाइयों की बिक्री अधिक होती है। अभी तक ग्राहक मुख्य रूप से दुकानदार से पूछकर मिठाई की ताजगी का अंदाजा लगाते थे और कई बार यह केवल मौखिक जानकारी पर निर्भर रहता था। अब ट्रे पर तारीख प्रदर्शित होने से ग्राहक सीधे देख सकेंगे कि मिठाई कब बनी और कितने दिनों तक खायी जा सकती है।

विभाग ने कहा है कि तारीख ऐसी जगह लिखी जानी चाहिए जहां ग्राहक आसानी से देख सकें। अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों के सामने उनकी यूज़ बाय डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। इससे बिक्री के समय ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि की जांच कर खरीदने में आसानी होगी।

नियम का पालन न करने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। दुकानदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपनी दुकानों में जल्द से जल्द यह व्यवस्था लागू करें ताकि 15 अक्तूबर से पहले आवश्यक बदलाव हो जाएं।

“बासी और एक्सपायरी मिठाइयों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अब दुकानदारों को यूज बाय डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। ये नियम 15 अक्तूबर से लागू हो जाएगा। नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं,”, मानवेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य।

ग्राहक अब खरीदारी से पहले ट्रे पर लिखी तारीख देखकर निर्णय ले सकेंगे। दुकानदारों को पैकिंग पर भी पूरा विवरण देने के निर्देश हैं ताकि त्योहारों में मिलावट और बासी सामान की बिक्री पर रोक लग सके।

स्रोत: अमर उजाला

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Vikas Kumar

Vikas Kumar

कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।