अम्बेडकरनगर। जैतपुर के अंबरपुर टोल प्लाजा के पास शुक्रवार सुबह हुई दुर्घटना में शामिल एसी स्लीपर बस पर परिवहन नियमों के कई उल्लंघन मिले हैं। घटना के बाद परिवहन विभाग की जांच में बस के रिकॉर्ड और चालान सामने आए हैं।
परिवहन विभाग के दस्तावेजों के अनुसार इस बस के खिलाफ अब तक 44 चालान किए जा चुके हैं। इन चालानों की कुल लंबित राशि ₹2,44,500 बताई गई है। विभाग ने बताया कि बस बिहार में पंजीकृत है और इसकी सिटिंग क्षमता 17 तथा स्लीपर क्षमता 28 है, जबकि इसमें अनधिकृत संशोधन किए गए थे।
पूर्व में मिले चालान और दस्तावेज
बस का पंजीकरण 14 जनवरी 2026 को हुआ था। बीमा, प्रदूषण और फिटनेस समेत सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट मिले हैं। फिर भी बस लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करती रही। मार्च 2026 में लखनऊ में इस बस पर पहली बार ₹1,000 का चालान किया गया था। इसके बाद अनधिकृत संशोधन, नो पार्किंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और सीट बेल्ट न लगाने जैसे मामलों में 43 और चालान हुए।
दुर्घटना के बाद मौके पर आरटीओ अयोध्या संजय कुमार झा, एआरटीओ सतेंद्र यादव और टीएसआई जेबी यादव पहुंचे और जांच की। अधिकारियों ने कहा कि दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के दस्तावेज वैध पाए गए और जांच के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।
दुर्घटना में शामिल ट्रेलर के खिलाफ भी नियम उल्लंघन के 14 चालान दर्ज हैं। वर्ष 2023 से 2025 के बीच तमिलनाडु, कानपुर और मध्यप्रदेश समेत अन्य स्थानों पर इन चालानों के जरिए ₹80,000 की राशि लंबित है। हालांकि विभाग ने नोट किया कि पिछले एक वर्ष में ट्रेलर पर कोई नया चालान नहीं हुआ है।
जिले के यात्री और परिवहन व्यवसायी घटना से चिंतित हैं। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद नियमों के उल्लंघन के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा के कड़ाई से पालन की मांग कर रहे हैं।
स्रोत: अमर उजाला

