सड़क जाम कर प्रदर्शन करने का था मामला : सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में हुए थे हाजिर, हाईकोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की सजा पर लगाई रोक

UPT | MP Sanjay Singh

Aug 29, 2024 02:45

मामला 2001 का है यानी 23 साल पुराना। आज से  23 साल पहले तत्कालीन बसपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और रोड जाम हुआ था। बिजली-पानी को लेकर प्रदर्शन के 23 साल पुराने मामले में यहां की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 11 जनवरी को संजय सिंह को 3 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी...

Sultanpur News : आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने सांसद संजय सिंह से जुड़े एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। बता दें बुधबार, 28 अगस्त को वह हाईकोर्ट के निर्देश पर सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे। 

23 साल पुराने मामले में आज आया फैसला
मामला 2001 का है यानी 23 साल पुराना। आज से  23 साल पहले तत्कालीन बसपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और रोड जाम हुआ था। बिजली-पानी को लेकर प्रदर्शन के 23 साल पुराने मामले में यहां की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 11 जनवरी को संजय सिंह को 3 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने साल 2023 में 11 जनवरी को संजय सिंह समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया था और इसी साल 6 अगस्त को सज़ा के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप संडा और चार अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया कर दिया था। 


ऐसे मिली जमानत
इस मामले में अब कोर्ट  ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत के आदेश दिए थे। सांसद संजय सिंह और एक अन्य आरोपी कमल श्रीवास्तव ने कोर्ट में जमानतनामा दाखिल किया था। उन्हीं की अपील पर सुनवाई करते हाई कोर्ट के जस्टिस केएस पवार की बेंच ने आदेश दिया था कि संजय सिंह को स्पेशल कोर्ट की संतुष्टि के अनुरूप 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। इसके साथ ही यह शपथ पत्र देना होगा कि वह या उनके वकील पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के समय अदालत में हाजिर होंगे। संजय सिंह के एडवोकेट मदन सिंह ने बताया कि बुधवार को संजय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया और अदालत ने 50,000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। 

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