सुल्तानपुर से बड़ी खबर : राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

UPT | राज्यसभा सांसद संजय सिंह।

Aug 14, 2024 01:17

मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गभड़िया ओवर ब्रिज के पास का है। जहां 23 साल पहले 19 जून 2001 को बिजली पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर अनूप संडा, संजय सिंह सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया था।

Sultanpur News : यूपी के सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत 5 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी।

क्या है पूरा मामला
मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गभड़िया ओवर ब्रिज के पास का है। जहां 23 साल पहले 19 जून 2001 को बिजली पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर अनूप संडा, संजय सिंह सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इन लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया था। इसी के बाद तत्कालीन नगर कोतवाली के उपनिरीक्षक ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।

वारंट जारी किया
मामला दीवानी स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित 6 लोगों को तीन माह की सजा और डेढ़-डेढ़ हजार जुर्माने का आदेश दिया था। इसके बाद इन लोगों ने स्पेशल सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर 9 अगस्त को समर्पण का आदेश दिया था। 9 अगस्त को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर नहीं थे, लेकिन अब तक इन सब सभी लोगों ने समर्पण नहीं किया बल्कि मौका मांग रहे थे। आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मौका देने से इनकार कर दिया। साथ ही इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

एमपी-एमएलए कोर्ट चल रहा है मामला
आप नेता संजय सिंह समेत पांच लोगों का मामला दीवानी स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांचों लोगों को दोषी पाया और जुर्माना लगा दिया। इसके बाद इन लोगों ने स्पेशल कोर्ट में चुनौती थी। जिसे सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया और सरेंडर करने का आदेश दिया था। आज कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। 

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