डीडीयू की कार्य परिषद बैठक : छह नए कॉलेज संबद्ध, 38 कॉलेजों में 78 नए पाठ्यक्रम मंजूर

UPT | DDU University

Jul 14, 2024 09:33

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने सभी नियमित पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, यह वृद्धि स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों और तकनीकी या अन्य नियामक संस्थाओं...

Short Highlights
  • नियमित पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का फैसला
  • छह नए डिग्री कॉलेजों को संबद्धता प्रदान की जाएगी
  • 38 महाविद्यालयों में 78 नए पाठ्यक्रम को मंजूरी 
Gorakhpur News : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षणिक क्षमता और पहुंच को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने सभी नियमित पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, यह वृद्धि स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों और तकनीकी या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगी। साथ ही, छह नए डिग्री कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कुशीनगर और देवरिया में तीन-तीन नए कॉलेज शामिल हैं।

78 नए पाठ्यक्रम शुरू कराए जाएंगे
विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को विस्तार देने का भी निर्णय लिया है। कार्य परिषद ने 38 महाविद्यालयों में 78 नए पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा, चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई है, जो इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होंगे। विश्वविद्यालय ने फार्मेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और डेटा साइंस जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

45 सहायक आचार्यों के पदोन्नति को मंजूरी 
कर्मचारियों के हित में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत 45 सहायक आचार्यों के पदोन्नति को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित एक विवाद का समाधान किया गया, जिसमें कॉमर्स के विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष प्रो. श्रीवर्धन पाठक को वरिष्ठ माना गया है।

साथ ही, पूर्व में निलंबित किए गए रक्षा अध्ययन के सहायक प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र कुमार को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ लंबित मामलों के निपटारे के लिए भी समय सीमा निर्धारित की है। करीब डेढ़ दर्जन शिक्षकों की पिछली सेवा जोड़ने के मामले में 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है।

Also Read