Deoria News : 9 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, छोटे-मोटे मामले बस यूं ही सुलझ जाएंगे

UPT | देवरिया।

Feb 09, 2024 00:51

जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने समस्त न्यायाधीशगणों को निर्देशित करते हुए कहा कि अभी से न्यायालय में लंबित मामलों को चिन्हित करने की आवश्यकता है ताकि लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण किया जा सके।

Short Highlights
  • जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अधिक मामलों को चिन्ह्रित करने का दिया निर्देश
     
Deoria News (बैकुंठ नाथ शुक्ल) : अगर आप किसी छोटे-मोटे विवाद के कारण लंबे समय से कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। आप 9 मार्च को आयोजित हो रहे राष्ट्रीय लोक अदालत में विवाद का निपटारा कराकर कोर्ट-कचहरी के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं। बृहस्पतिवार को जिला जज व विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष देवेंद्र सिंह न्यायालय विश्राम कक्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जनपद न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ  प्री-ट्रॉयल बैठक की।

लंबित मामलों को चिन्हित करें 
जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने समस्त न्यायाधीशगणों को निर्देशित करते हुए कहा कि अभी से न्यायालय में लंबित मामलों को चिन्हित करने की आवश्यकता है ताकि लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण किया जा सके। समस्त संबंधित मामलों में पक्षकारों को नोटिस भेजा जाए तथा संबंधित थानों से नोटिसों को समय से तामिल कराने के लिए निर्देशित किया जाए। 

सुलह-समझौते के आधार पर होगा वादों का निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य वादों के अलावा विशेषतः विशिष्ठ विषय-अपराधिक शमनीय वाद, 138 धारा पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, विद्युत एवं जल, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद सर्विस में वेतन एवं भत्ते संबंधित विवाद, राजस्व वाद अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यायादेश विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि के लंबित मामले एवं प्री-लिटिगेशन विवादों का भी निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते के आधार पर  किया जाएगा।
 

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