उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना :  पाना चाहते हैं शादी अनुदान तो करें ऑनलाइन आवेदन

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Jan 03, 2024 16:10

अगर आपके बिटिया की शादी 90 दिन बाद होनी है या 90 दिन पूर्व हो चुकी है और आप पिछड़े वर्ग से आते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अन्य पिछड़े वर्ग...

Deoria News (बैकुण्ठ नाथ शुक्ल) : अगर आपके बिटिया की शादी 90 दिन बाद होनी है या 90 दिन पूर्व हो चुकी है और आप पिछड़े वर्ग से आते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर), गरीब परिवार की बेटियों के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से शादी अनुदान दिया जाता है। जिसके लिए आनलाईन पोर्टल पर आवेदन करना होता है।

ये होंगे पात्र
आवेदक तथा उसकी पुत्री (जिसका विवाह होना है) दोनों के आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होने चाहिए। आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण पत्र में शहरी क्षेत्र के लिए 56480 रु० और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 रुपये वार्षिक से अधिक न हो), शादी का कार्ड/प्रमाण पत्र, आवेदक का बैंक पासबुक, वर का आयु प्रमाण पत्र और साक्ष्यों की आवश्यकता होगी।

ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ पाने के लिए ऊपर बताए गए अभिलेखों के साथ विभागीय साइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर स्वंय अथवा सहज जनसेवा केंद्र (Sahaj Jan Seva Kendra) के माध्यम से आनलाईन ओवदन कर सकते हैं। आनलाईन आवेदन करने के उपरांत आवेदन-पत्र की हार्डकापी आवेदक को आवेदन की तिथि से सात दिन के भीतर संबंधित तहसील या ब्लाक में जमा करना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्ण कांत राय ने बताया कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विकास भवन देवरिया के कमरा नंबर 134 में संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

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