गोरखपुर से बड़ी खबर : अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जारी किया गैर जमानती वारंट, 25 साल पहले जाति बदलकर जमीन बैनामा कराने का आरोप

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Jan 06, 2024 11:53

विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पुलिस की कार्रवाई व न्यायालय के अगले कदम पर सभी की नजर टिकी हुई है।

Gorakhpur News (Amit Srivastava) : संत कबीर नगर जनपद के मेंहदावल विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और उनके पार्टनर आर.एन सिंह के विरुद्ध जाति बदलकर जमीन बैनामा कराने के 25 वर्ष पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रेप एंड 500 एक्ट गोरखपुर गोविंद मोहन ने धोखाधड़ी चल और अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की एक मामले में नियत तारीख पर उपस्थित न होने पर वारंट जारी किया है। विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पुलिस की कार्रवाई व न्यायालय के अगले कदम पर सभी की नजर टिकी हुई है।

यह है पूरा मामला
अभियोजन पक्ष की सरकारी वकील शैलेश तिवारी ने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र के दिव्या नगर के वादी मिठाई लाल ने अनिल त्रिपाठी और उनके पार्टनर आरएन सिंह पर जलसाची व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। गोरखपुर न्यायालय में यह विचाराधीन है। इसमें आरोपी पक्ष का बयान होना है। इस मामले में विधायक अनिल त्रिपाठी और आर.एन सिंह के अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट ने समन जारी किया था। पिछली तारीख पर कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। आदेश के बाद भी आरोपी पक्ष हाजिर नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है।

विधायक बोले नियत समय पर उपस्थित होंगे
मेंहदावल की विधायक अनिल त्रिपाठी ने बताया कि परिवार के एक सदस्य का निधन होने के कारण कोर्ट में समय से वह उपस्थित नहीं हो सके। विधायक अनिल त्रिपाठी ने माना कि वारंट जारी होने की जानकारी मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। नियत समय पर कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी बात रखेंगे।
 

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