कुशीनगर न्यूज़ : अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज, जानिये क्या है पूरा मामला...

UPT | जिला कोर्ट कुशीनगर

Mar 16, 2024 01:48

जिला कोर्ट ने शुक्रवार को 10 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने...

Short Highlights
  • पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को भेजा जेल
  • कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज
Kushinagar News : जिला कोर्ट ने शुक्रवार को 10 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया।

पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा जेल
जानकारी के मुताबिक, कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी कि बीते 30 दिसंबर को दिन में करीब दो बजे उसकी दस साल की बेटी कपड़ा सिलवाने गई थी। शाम तक वापस नहीं आई तो उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद अज्ञात पर अपहरण का केस दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की। बालिका के मिलने पर उसके बयान के आधार पर करमैनी निवासी आरोपी रोहित कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के बयान के आधार पर और अपहरण के बाद दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत उसे जेल भेज दिया था।

जमानत याचिका निरस्त
शुक्रवार को जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रभारी न्यायाधीश पॉक्सो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-6 शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। वादी की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्र ने की।

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