कुशीनगर न्यूज़ : दहेज हत्यारोपी पति को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जानिये क्या है पूरा मामला...

UPT | जिला कोर्ट कुशीनगर

Mar 16, 2024 01:27

जिला कोर्ट ने शुक्रवार को दहेज के लिए पत्नी के हत्यारोपी पति को सजा सुना दी। उसे दस साल सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड...

Short Highlights
  • 12 मार्च 2017 की है घटना
  • दहेज के लिए पत्नि की हत्या 
Kushinagar News : जिला कोर्ट ने शुक्रवार को दहेज के लिए पत्नी के हत्यारोपी पति को सजा सुना दी। उसे दस साल सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दहेज के लिए आरोपी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था।

क्या है पूरा मामला
न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक, जिले के तरयासुजान थाना क्षेत्र के गाजीपुर निवासी वादी भगवती मद्धेशिया पुत्र परमहंस ने 13 मार्च 2017 को थाने में तहरीर दिया कि उसकी बहन दुर्गावती की शादी हिन्दू रीति रिवाज से 13 मार्च 2013 को हुई थी। सेवरही थाना क्षेत्र में हाता धुरिया गांव के निवासी हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता से शादी हुई थी। उसका गवना शादी के बाद वर्ष-2015 में हुआ था। भगवती ने बताया कि उनकी बहन के ससुराल जाने के बाद कुछ दिनों तक पति-पत्नी का सम्बन्ध ठीक रहा, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे लड़के पक्षवालों का लालच बढ़ता गया। कभी मोटरसाइकिल, कभी सोने की चेन तो कभी रुपये आदि की मांग करते रहे। वादी के पिता द्वारा आश्वासन दिया जाता था कि शादी में काफी कर्ज हो गया है। कर्ज समाप्त हो जाने पर दे दूंगा। वादी को यह विश्वास नहीं था कि ससुरालवाले उसकी बहन की दहेज के लिए हत्या कर देंगे।

12 मार्च 2017 की है घटना
 आरोप था कि ससुराल वाले 12 मार्च 2017 को वादी की बहन की गला दबाकर हत्या कर दिए। इस प्रकार 13 मार्च 2017 को सेवरही थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। यह मुकदमा हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचंद्र, रामेश्वर पुत्र रामचंद्र, राजेश पुत्र रामचंद्र, कयासपति पत्नी राजेश व श्यामली देवी पत्नी रामेश्वर के खिलाफ दर्ज हुआ। विवेचक द्वारा विवेचना के बाद आरोपी हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायालय से अंतरित होकर यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 6 शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में विचारण हुआ। आरोपी हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता पर दहेज हत्या का दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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