Maharajganj News : किशोरी के अपहरण मामले में नौ साल बाद फैसला, जानें कितनी मिली सजा...

UPT | किशोरी के अपहरण में कोर्ट ने सुनाई सजा।

Jul 10, 2024 11:59

खबर महराजगंज से है, जहां किशोरी के अपहरण के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों पर...

Short Highlights
  • साल 2015 में बरगदवा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी घटना।
  • अभियुक्तों को पांच वर्ष की सजा के साथ छह-छह हजार का अर्थदंड।
Maharajganj News : खबर महराजगंज से है, जहां किशोरी के अपहरण के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। घटना नौ साल पहले हुई थी। 

नौ साल पहले हुई थी वारदात
जानकारी के मुताबिक, नौ वर्ष पूर्व बरगदवा थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी के अपहरण के मामले में विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पाक्सो अधिनियम विनय कुमार सिंह द्वितीय ने तीन अभियुक्तों को दोषी सिद्ध करार देते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के कारावास तथा छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या कहते हैं शासकीय अधिवक्ता
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में बरगदवा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को एक युवक ने परिवार वालों के सहयोग से फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया था। जिसके क्रम में विचारण के दौरान मुख्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण मामला बाल न्यायालय में चला गया, जबकि उसके पिता जिताई, माता सुनीता देवी और बहन पिंकी के विरुद्ध न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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