23 साल पुराने अपहरण केस में नया मोड़ : फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों पर कसा शिकंजा, अदालत ने दिए कुर्की के आदेश

UPT | Amarmani Tripathi

Jul 21, 2024 14:58

कोतवाल विजय कुमार दुबे ने अदालत को बताया कि अमरमणि की संपत्तियों के विवरण प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गोमतीनगर के विपुल खंड में स्थित दो संपत्तियों के बारे में 24 जून को एसडीएम गोमतीनगर से पत्राचार किया गया...

Amarmani Tripathi : 23 वर्षीय अपहरण मामले में नया मोड़ सामने आया है। अपहृत युवक राहुल का प्रार्थना-पत्र और आरोपी पूर्वमंत्री अमरमणि को निर्दोष साबित करने की उसकी दलील भी अदालत में काम नहीं आई। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने कथित अपहृत व्यक्ति राहुल का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी फरार हैं, इसलिए राहुल का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय के समय इस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।

पुलिस की कार्रवाई
कोतवाल विजय कुमार दुबे ने अदालत को बताया कि अमरमणि की संपत्तियों के विवरण प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।गोमतीनगर के विपुल खंड में स्थित दो संपत्तियों के बारे में 24 जून को एसडीएम गोमतीनगर से पत्राचार किया गया। गोरखपुर की संपत्ति के लिए 5 जुलाई को जीडीए सचिव गोरखपुर से संपर्क किया गया।

आगामी कार्रवाई
संपत्तियों का विवरण प्राप्त होते ही कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है।  

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