आईआईटी कानपुर में सेमिनार : महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के नियमों के प्रति जागरूक किया

UPT | आईआईटी कानपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

Aug 31, 2024 02:13

आईआईटी कानपुर ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" पर केंद्रित थी, जिसे संक्षेप में PoSH अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।

Kanpur News : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में "महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" ​​पर एक सेमिनार का आयोजन किया। संस्थान के लीगल सेल और जेंडर सेल के बीच इस सहयोगात्मक प्रयास का नेतृत्व आईआईटी के उप रजिस्ट्रार प्रकल्प शर्मा ने किया और आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रोफेसर ब्रज भूषण और संस्थान के रजिस्ट्रार विश्व रंजन ने सहयोग किया।

अधिवक्ता आलोक भसीन ने PoSH अधिनियम पर प्रकाश डाला
श्रम और औद्योगिक कानूनों के विशेषज्ञ और जाने-माने अधिवक्ता आलोक भसीन ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ताओं के कानूनी दायित्वों और शिकायतों को संबोधित करने और उनका निवारण करने की प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया। उनके व्यावहारिक और आकर्षक भाषण ने अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने पर बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया।

इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र में लोगों को मिली जानकारी
सेमिनार में एक इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने प्रश्न पूछे और अधिनियम से संबंधित विशिष्ट बिंदुओं पर चर्चा की। जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुली बातचीत को बढ़ावा मिला और PoSH अधिनियम के व्यावहारिक अनुप्रयोग की समझ को और समृद्ध किया गया। 

बता दें कि सेमिनार का समापन जागरूकता बढ़ाने और प्रभावी उपायों को लागू करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ हुआ, जो आईआईटी कानपुर के अपने समुदाय के सभी सदस्यों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाए रखने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है।

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